नई दिल्ली- देश के मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। PM Modi, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। यह बैठक पीएमओ में हुई। यह पहली बार है जब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सेलेक्ट कमेटी गठित की गई है।
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PM Modi सीईसी की नियुक्ति नए कानून के हिसाब से की जाएगी
इस अधिनियम के तहत, कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक सेलेक्शन कमेटी को सबसे पहले पांच उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करनी होती है। फिर यह लिस्ट PM Modi, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री से बनी चयन समिति को भेजी जाती है। सेलेक्ट कमेटी में PM Modi , विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। अधिनियम की धारा 8 इस समिति को शॉर्टलिस्ट किए गए पांच लोगों के अलावा अन्य नामों पर भी विचार करने का अधिकार देती है। सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगी। ठीक इसी तरह मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को आयोग में नियुक्त किया गया था और सीईसी की नियुक्ति के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वतंत्र इकाई के रूप में नियुक्ति सीईसी की प्रक्रिया से बाहर रखने या हटाने की कोशिश करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल नियंत्रण चाहते हैं, विश्वसनीयता नहीं। चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वसनीयता है।