panjab news:अब बिना अदालत से पूछे राम रहीम को पैरोल नी दी जाए

panjab news पंजाब.हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार.बार मिल रही पैरोल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की हाईकोर्ट ने हरियाणा…

panjab news:अब बिना अदालत से पूछे राम रहीम को पैरोल नी दी जाए

panjab news पंजाब.हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार.बार मिल रही पैरोल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अब बिना अदालत से पूछे राम रहीम को पैरोल नी दी जाए कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि राम रहीम के अलावा कितने लोगों को इस तरफ पैरोल दी गई बता दें कि राम रहीम को अब तक 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने राम रहीम की पैरोल के खिलाफ हाई कोर्ट का का दरवाजा खटखटाया है

 

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panjab news कोई आरोपी दोषी करार दिये जाने के बाद जेल में बंद है तो उसे कुछ खास कंडीशन में पैरोल मिल सकती है

जैसे. किसी करीब की मौत हो गई कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार हो बीवी की प्रेग्नेंसी हो बेटा.बेटी की शादी आदि हो या कोई ऐसा काम हो जहां उसका रहना अत्यंत आवश्यक है ऐसी कंडीशन में कैदी के जेल में अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पैरोल दी जाती है अच्छे व्यवहार से मतलब है कि वह जेल के सभी नियम फॉलो करे जो काम मिले पूरी तरह और समय पर करे अच्छा बर्ताव रखे दूसरे कैदियों की मदद करे और जेल में कोई अपराध न करे

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panjab news प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक पैरोल एडवाइजरी कमेटी होती है

यह कमेटी जेल प्रशासन को सलाह देती है कि किस कैदी को पैरोल मिलनी चाहिए और किसको नहीं इसका मतलब यह कि अगर कोई कैदी पैरोल चाहता है तो उसे पहले जेल प्रशासन को आवेदन देना होगा उसके आवेदन पर जेल प्रशासन डिस्ट्रिक पैरोल एडवाइजरी कमेटी से सलाह मांगेगा उस सलाह के आधार पर फैसला लिया जाता है सीधा.सीधा कहें तो पैरोल देने का फैसला सरकार के ही हाथ में होता है इसमें कोर्ट का सीधा दखल नहीं होता है

 

panjab news पैरोल की कुछ शर्तें होती हैं

जैसे. कैदी पैरोल पर छूटने के बाद किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा जितने समय के लिए पैरोल मिला है उसके पूरा होते ही सरेंडर कर देगा आदि पैरोल एक महीने तक के लिए मिल सकती है

panjab newsकोई कैदी कितनी भी बार पैरोल ले सकता है

इसकी कोई बाध्यता नहीं है एडवोकेट आदर्श कहते हैं कि मान लीजिये कि किसी कैदी को पहली बार 10 दिनों के लिए पैरोल मिली और उसने पैरोल की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तो दोबारा कितनी भी बार पैरोल का आवेदन दे सकता है उसके व्यवहार को देखते हुए एक महीने तक का पैरोल दिया जा सकता है

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