न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तीन थाना प्रभारी निरीक्षक 6 आरक्षियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत।

न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तीन थाना प्रभारी निरीक्षक 6 आरक्षियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत।

सीजेएम के आदेश पर अपराध हुआ पंजीकृत

पुलिस टीम आरोपियों के घर में घुसकर की थी चोरी, तोड़फोड़, मारपीट,गाली गलौज, परिजनों को दी थी जान से मार देने की धमकी

पीड़ित ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद बाद दायर कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने की की थी मांग।

बदायूं जनपद थाना मूसाझाग क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी सिराजुद्दीन पुत्र नन्हे ने सीजेएम न्यायालय बदायूं के यहां 156/3 में अधिवक्ता के माध्यम से परिवारवाद बात संख्या 1669/2023 में न्यायालय को बताया कि वह परिवार के साथ 8 जुलाई वर्ष 2023 को घर में सो रहा था।की तभी थाना मूसाझाग के उपनिरीक्षक सुनील कुमार कई पुलिस कर्मियों के साथ घर अल्लाह बख्स के में घुस गए तथा तथा बीवी बच्चों के साथ मारपीट की व सलीम की पत्नी के बक्से में रखे ₹8000 की नगदी चांदी के जेवर व 50 ग्राम लड़ी चांदी की वजन 35 ग्राम एक सोने की अंगूठी वजन 2 ग्राम निकाल कर ले गए।उपरोक्त घटना को प्रार्थी के पड़ोसी मुस्तकीम पुत्र राजा मोहम्मद अशफाक राजेंद्र पुत्र नत्थू सरोज देवी पुत्र रामस्वरूप आदि ने देखा कि उपरोक्त लोग बिना वारंट के घर में प्रवेश कर गए। उपरोक्त लोगों ने विरोध भी किया कि आप बगैर वारंट के घर में नहीं घुस सकते जिस पर प्रार्थी ने 9 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक थाना मूसाझाग तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की मांग की प्रार्थना पत्र पर बौखलाए दरोगा सुनील कुमार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सोमेंद्र भदोरिया थाना अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह दोबारा 22 जुलाई को प्रार्थी के घरों में घुस गए जहां वह सालिम.मोहम्मद अशरफ.मोहम्मद ताजिद. गुल मोहम्मद .मुस्तकीम .कमालुद्दीन को जबरन पकड़कर बिना वारंट के ले जाने लगे तो ग्रामीणों तथा मोहल्ले वासियों ने उनका विरोध किया।

न्यायालय को पत्र में बताया कि उपरोक्त लोगों को पुलिस ने ले जाकर बैलों का वध करने का मुकदमा अपराध संख्या 200 वर्ष 2023 धारा 3.5.8. 11/1 दर्ज कर सभी बेगुनाह आरोपियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर पशु वध करने के उपकरण आदि लगाकर अपराध पंजीकृत कर लिया तथा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया पत्र में सिराजुद्दीन ने बताया कि मेरे तथा उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायालय में विचार धीन नहीं है।पुलिस ने सिर्फ फर्जी मुकदमा दर्ज करके बेगुनाहों को जेल भेज कर अधिकारियों की वाहवाही लूटी है।न्यायालय ने उन्हें बेगुनाह मानते हुए उन्हें जमानत दे दी।
सिराजुद्दीन ने न्यायालय को बताया कि हम लोगों को ऊपर कोई भी मुकदमा किसी भी तरीके का दर्ज नहीं है फिर भी पुलिस ने मुझे तथा उपरोक्त लोगों को फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था तथा घर में लूटपाट की थी जिस पर सीजेएम न्यायालय बदायूं में सिराजुद्दीन के प्रार्थना पत्र पर फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजने वाले थाना मूसा झांग के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सोमेंद्र भदोरिया शिवेंद्र सिंह महेंद्र पाल सिंह तथा पुलिस आरक्षी हरीश कुमार अर्जुन सिंह प्रेम राज गौरव सिंह नरेश कुमार भोजराज सिंह के विरुद्ध थाना मूसाझाग पुलिस को आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने के निर्देश दिए जिस पर थाना पुलिस ने अपराध संख्या 280 धारा 147 148 149 120 भी 452 457 380 323 342 506 अपराध पंजीकृत कर लिया है।पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।रिपोर्ट- एस.पी सैनी

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