राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज
बदायूं।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बदायूँ द्वारा आज 12 सितंबर द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है,जिसका उद्घाटन माननीय अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बदायूँ द्वारा प्रातः 09ः30 बजे जनपद न्यायालय के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित केंद्रीय सभागार, बदायूँ में किया जाएगा।
सिविल जज (सी०डि०) त्वरित न्यायाधीश/ प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बदायूँ अंकित रस्तोगी ने सभी वादकारियों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का शीघ्र, सुलभ एवं सक्षम न्याय प्राप्त करते हुए आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अंतिम निर्णय करा सकते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, बिजली चोरी के वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद तथा वाहन चालान से संबंधित वाद संदर्भित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत शमनीय वाद,वैवाहिक वाद,उपभोक्ता विवाद, बैंक ऋण वसूली वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद तथा दुर्घटना दावा संबंधित वाद संदर्भित किए जा सकते हैं।
लोक अदालत के प्रमुख लाभों के संबंध में बताया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है।लोक अदालत में वाद के निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता तथा देय न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है।लोक अदालत में पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा सभी संबंधित वादकारियों से अपील की गई है कि वे लोक अदालत एवं मध्यस्थता अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण कराएं।रिपोर्ट-जयकिशन सैनी

