CM Swarojgar Yojana : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत इस बार 10 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो चालू वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेंगे।
CM Swarojgar Yojana : दो योजनाओं का विलय, 2030 तक लागू रहेगी नई योजना
पिछले माह प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मिलाकर एक नई योजना – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 – लागू की है। यह योजना वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसका उद्देश्य युवाओं और स्वरोजगार इच्छुक लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
CM Swarojgar Yojana : अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग परियोजना लागत और सब्सिडी
योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत ₹25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख और अन्य सूक्ष्म व्यवसायों के लिए ₹2 लाख निर्धारित की गई है। दो लाख रुपये तक के ऋण पर 25 से 30 प्रतिशत, दो से 10 लाख पर 20 से 25 प्रतिशत, और 10 से 25 लाख के ऋण पर 15 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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CM Swarojgar Yojana : आवेदन की स्क्रूटनी के बाद बैंक को भेजे जाएंगे प्रस्ताव
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की स्क्रूटनी उद्योग विभाग द्वारा की जाएगी और फिर उन्हें ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। सरकार ने बैंकों के लिए ऋण स्वीकृति की समय सीमा तय की है—5 लाख रुपये तक के ऋण को दो सप्ताह, जबकि 5 से 25 लाख तक के ऋण को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।

