Bribery रिश्वतखोर ASI को दी 5 साल की सजा
Bribery -अदालत ने थाना शिमलापुरी के ASI कुलविंदर सिंह निवासी गांव रामपुर पत्ती होशियारा दोराहा को रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(2) दोनों के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उपरोक्त दोनों धाराओं के तहत 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Briberyअभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अक्तूबर 2016
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पुलिस स्टेशन शिमला पुरी के ASI कुलविंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्त्ता मलिक कपूर के अनुसार वर्ष 2016 में उनका अपनी कंपनी के साथ विवाद हो गया था और उन्होंने उक्त कंपनी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर लुधियाना के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसे PS के SHO को पूछताछ के लिए शिमलापुरी मार्क किया गया था। उक्त शिकायत को SHO द्वारा शिमलापुरी के SSI कुलविंदर सिंह को पूछताछ के लिए भेजा गया।
Bribery शिकायतकर्त्ता ने पूछताछ कार्रवाई के सिलसिले में SSI कुलविंदर सिंह से मुलाकात की
उस समय SSI कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्त्ता से कहा कि उसे अपने आवेदन के साथ श्श्व्हील लगाना होगा। इस पर शिकायतकर्त्ता ने SSI कुलविंदर सिंह से श्श्पहिया स्थापित करने का अर्थ पूछा जिस पर ASI कुलविंदर सिंह ने जवाब दिया कि अवैध रिश्वत के बिना काम नहीं होगा और उसने रिश्वत के रूप में 20000 रुपए की मांग की।
Bribery इतना ही नहीं SSI कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्त्ता को धमकी भी दी कि अगर वह रिश्वत नहीं देगा
वह उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई खत्म कर देगा। शिकायतकर्त्ता के अनुरोध के बावजूद ASI कुलविंदर सिंह रिश्वत के रूप में 20000 रुपए की मांग पर अड़े रहे। शिकायतकर्त्ता ने इस मामले पर अपने दोस्त वैभव जैन से चर्चा की थी जिसने शिकायतकर्त्ता से कहा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सतर्कता ब्यूरो द्वारा पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए शिकायतकर्त्ता मलिक कपूर वैभव जैन के साथ 12102016 को विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना गए और SSIकुलविंदर सिंह के खिलाफ शिकायत की।
He has 18 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com