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Bihar:चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में 21 साल बाद आया फैसला, 10 दोषियों को आजीवन कारावास ।

Biharरोहतास,14 नवंबर (SAMAR INDIA) : बिहार के रोहतास में कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।दरअसल जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में यह फैसला 21 साल बाद आया है।

बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई है.

बता दें कि संझौली थाने छेत्र के तिलई गाँव में 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद गांव के खेत के बधार में तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी

Biharरोहतास जिले के संझौली थाने क्षेत्र की तिलाई गांव में 21 वर्ष पूर्व हुए

ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख -एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।

बता दे की Biharकोर्ट ने मामले में सुदामा पासवान नाखून धोबी त्रिभुवन बैठा शिव पर्सन धोबी शिवकुमार धोबी, मालिक राम , शलिक राम जयेंद्र राम ,बेचन महतो ,छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठ के मुताबिक मामले की प्राथमिकी 21 वर्ष पूर्व संजौली थाना कांड संख्या 1/ 2003 के तहत दर्ज की गई थी ।

उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के सूचक बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 231/2003 में चल रहा था घटना 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6:00 बजे हुई थी

जहां पुराने जमीनी विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गांव के बधार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Biharमामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी

वही एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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