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Amroha समस्त उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेता करले ये काम नहीं तो हो सकता है लाइसेंस निरस्त

On: June 26, 2025 7:50 PM
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समर इंडिया अमरोहा

Amroha जिला कृषि अधिकारी  मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक (संशोधन) अधिनियम 2006 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 15 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तथा समय-समय पर शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है

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कि जनपद में कीटनाशक का व्यापार करने हेतु अपने अधिष्ठान पर स्टाक एवं रेट बोर्ड, भण्डार पंजिका, कय किये गये कीटनाशक के बिल, कीटनाशक लाइसेन्स पर वैध निर्माता कम्पनियों के अधिकार पत्र अंकित कराकर उपलब्ध रखना एवं कृषकों को रसायन विक्रय के बिल / कैश मैमो/क्रेडिट मैमो/पक्की रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

 

निरीक्षण के समय उपरोक्त का परिपालन न पाये जाने पर सम्बन्धित कीटनाशक विक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी अधिनियम 1971 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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