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Uttarakhand पंचायत चुनाव: शुरुआत से ही उठ रहे सवाल, आरक्षण याचिका पर आज सुनवाई

On: June 24, 2025 11:17 AM
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उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया की खामियों के चलते कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।

Uttarakhand News In HIndi : शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही चुनावी तैयारियां

चुनाव समय पर नहीं हो पाए और जब समय निकल गया तो शासन ने बिना आरक्षण संबंधी नियमावली (गजट नोटिफिकेशन) जारी किए ही आरक्षण लागू कर दिया। इस प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के चलते हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। आरक्षण को चुनौती देती एक याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है।

Uttarakhand News In Hindi : आरक्षण रोस्टर में अनियमितता का आरोप

उत्तराखंड पंचायत संगठन के संयोजक जगत मार्तोलिया ने कहा कि आरक्षण लागू करते समय संविधान की मूल भावना की अनदेखी हुई है। पुराने रोस्टर को खत्म कर नया रोस्टर तैयार किया गया, जिससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाया। उन्होंने इसे शासन की मनमानी करार दिया और कहा कि पहली बार अधिसूचना के बाद कोर्ट से चुनाव पर रोक लगी है।

 

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Uttarakhand News In HIndi : प्रशासकों की नियुक्ति में भी दिखा असमंजस

भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी ने बताया कि पहले प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायतों का प्रशासक बनाया गया, लेकिन बाद में यह आदेश निरस्त कर निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बना दिया गया। यह व्यवस्था राज्य में पहली बार देखी गई है, जिसने शासन की नीयत पर सवाल खड़े किए।

Uttarakhand News In HIndi : आरक्षण प्रक्रिया में दोहरी व्यवस्था पर आपत्ति

याचिकाकर्ता मुरारी लाल खंडेवाल ने कहा कि आरक्षण में चक्रीय क्रम को तोड़ दिया गया है और अलग-अलग दो तरह की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जिससे आरक्षण में विसंगतियां पैदा हुई हैं। उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और आज इस पर सुनवाई होनी है।

Uttarakhand News In HIndi : गजट अधिसूचना की प्रक्रिया अधूरी, आपत्तियों का समाधान लंबित

पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि आरक्षण नियमावली की गजट अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि यदि कोर्ट से रोक हट भी गई, तो आरक्षण प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है। अब तक जिला प्रशासन को आरक्षण पर 3000 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं, जिनका सही तरीके से निपटारा नहीं हुआ है।

 

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