हरियाणा के Chief Electoral Officer पंकज अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वाेपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए सभी मतदाताओं को 1 अक्तूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
Chief Electoral Officer ने कहा कि फोटो युक्त पहचान पत्र होना, मतदान करने का अधिकार नहीं देता,
बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है, उसी से वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
Chief Electoral Officer ने कहा
आयोग का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऐप्प भी तैयार किए गए हैं। इन ऐप्प के माध्यम से मतदाताओं,
उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी।
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