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27 माह पूर्व मंडी समिति मतगणना स्थल के मुख्य द्वार पर उपजिलाधिकारी की कार को रोककर तोड़फोड़ करने वाले दो सपा विधायक सहित छह आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोष मुक्त।

On: June 5, 2024 8:57 PM
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27 माह पूर्व मंडी समिति मतगणना स्थल के मुख्य द्वार पर उपजिलाधिकारी की कार को रोककर तोड़फोड़ करने वाले दो सपा विधायक सहित छह आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोष मुक्त।

प्रतिवादी पक्ष की पेरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन तथा पूर्व डीजीसी क्रिमिनल मुकेश यादव ने की

न्यायालय से ब इज्जत बरी हुए सपा कार्यकर्ताओं ने न्यायालय का आभार प्रकट किया।

बदायूं।27 माह पूर्व उप जिला मजिस्ट्रेट के चालक ने मंडी समिति मतगणना स्थल के मुख्य द्वार रास्ता अवरोध करके भीड़ द्वारा अभद्र व्यवहार तथा कार का दरवाजा खोलने पर सिविल लाइंस थाने में अज्ञात भीड़ के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट में विवेचक द्वारा दो सपा विधायक सपा जिला अध्यक्ष सहित 6 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया था। आरोप पत्र के उपरांत एमपी एमएलए कोर्ट से आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप पत्र को माननीय न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस के उपरांत सभी अभियुक्तों को न्यायालय ने बा इज्जत बरी कर दिया साथी माननीय न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को न्यायालय में विवेचक द्वारा विवेचना में गंभीर लापरवाही तथा गलत आरोप पत्र प्रेषित करने के संबंध में भी पत्र लिखा है।
गौरतलब है।9 मार्च वर्ष 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान उपजिला मजिस्ट्रेट बिसौली कार संख्या यूपी 24AG/0374 से बदायूं जिला निर्वाचन कार्यालय से मंडी समिति मतगणना स्थल पर जा रही थी की मंडी समिति मुख्य द्वार पर उपस्थित भीड़ ने आरोप है।
उपजिला मजिस्ट्रेट की कार रोकर सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तथा कार का मुख्य द्वार खोलकर अभद्र व्यवहार किया उप जिला मजिस्ट्रेट बिसौली के चालक श्यामवीर सिंह पुत्र राम प्रकाश ने थाना सिविल लाइंस में 9 मार्च वर्ष 2022 को अपराध संख्या 129/2022 धारा 188 341/352/353/504 आईपीसी में दो ढाई सौ लोगों की अज्ञात भीड़ के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जांच तत्कालीन उप निरीक्षक अशोक कुमार को सौंपी थी।
तत्कालीन उप निरीक्षक अशोक कुमार ने अपराध संख्या 129 वर्ष 2022 अज्ञात भीड़ के विरुद्ध लिखी गई रिपोर्ट में विवेचक ने मुख्य आरोपी बिसौली सपा विधायक आशुतोष मौर्या सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव हिमांशु यादव सपा विधायक रचित गुप्ता कैप्टन अर्जुन यादव काजी रिजवान सहित 6 लोगों आरोपी मानते हुए न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
एमपी एमएलए कोर्ट में उपरोक्त न्यायालय में चल रहे बाद में प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन नकवी ने न्यायालय को बहस के दौरान बताया उपरोक्त मामले में सपा विधायक आशुतोष मौर्या हिमांशु यादव सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव,रचित गुप्ता कैप्टन अर्जुन यादव काजी रिजवान के विरुद्ध विवेचक ने झूठा आरोप पत्र दाखिल किया है उपरोक्त सभी व्यक्ति सम्मानित हैं।
पूर्व डीजीसी क्रिमिनल मुकेश यादव एडवोकेट ने भी सरकार की तरफ से जमकर पैरवी की माननीय न्यायालय मे वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन नकवी के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को झूठा एवं मनगढ़ंत बताते हुए न्यायालय से सभी आरोपियों को बा इज्जत बरी करने का अनुरोध किया जिस पर न्यायालय ने सपा विधायक बिसौली आशुतोष मौर्य शेखूपुर विधायक हिमांशु यादव सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव रचित गुप्ता कैप्टन अर्जुन यादव काजी रिजवान को ब इज्जत बरी कर दिया साथ ही न्यायालय ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध विरुद्ध न्यायालय में विवेचक द्वारा विवेचना में गंभीर लापरवाही करने तथा गलत आरोप पत्र प्रेषित करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र प्रेषित किया है।
न्यायालय से ब ईज्जत बरी किए गए सभी लोगों ने न्यायालय का आभार प्रकट किया है।
ज्ञात रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन नकवी के द्वारा माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में बाद संख्या 129/2022 में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जमकर की गई पैरवी के चलते सभी आरोपियों को न्यायालय ने ब ईज्जत वरी कर दिया।

इससे पूर्व भी वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन नकवी द्वारा इस्लामनगर थाना क्षेत्र के चर्चित काबडिया कांड तथा नगर के मोहल्ला पट्टी यकीन मोहम्मद निवासी पूर्व पालिका सदस्य मोहम्मद आकिल के अलावा कई अन्य मामलों में भी आरोपियों को न्यायालय से जमकर की गई पैरवी से बइज्जत वरी करा दिया।जिसकी क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है।

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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