प्रेक्षकों ने उम्मीदवार व अभिकर्ताओं के साथ बैंठक कर प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के दिए निर्देश

प्रेक्षकों ने उम्मीदवार व अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के दिए निर्देश बदायूँ। सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव, व्यय प्रेक्षक…

प्रेक्षकों ने उम्मीदवार व अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के दिए निर्देश

बदायूँ। सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव, व्यय प्रेक्षक आर0 कुमारन व पुलिस प्रेक्षक डाॅ0 प्रियंका नरवरे ने मंगलवार को 23 बदायूं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के लिए कहा।
कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आहूत बैठक में सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव ने उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष, सुचितापूर्ण व सकुशल ढंग से संपन्न हो इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपने-अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं को आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में निवासरत हैं। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन से सम्बंधित समस्या व शिकायतों को सोमवार से शुक्रवार तक सांय 4ः00 बजे से 5ः00 बजे तक दर्ज करा सकते है।

व्यय प्रेषक आर0 कुमारन ने कहा कि किसी प्रकार का प्रलोभन देकर वोट ना तो मांगे जाए ना ही डलवाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय खाते में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आयोजित की जाने वाली जनसभा में यदि उम्मीदवार है तो उसके निर्वाचन व्यय खाते में उसका खर्च जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 40 व अन्य के लिए 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। पुलिस प्रेक्षक डॉ0 प्रियंका नरवररे ने पुलिस व्यवस्था पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 23 बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची से संदर्भित 7(ए) तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न गतिविधियों की समय सारणी, आदर्श आचार संहिता व व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी विधिक प्रावधानों के संबंध में जानकारी देने आदि विषयों पर यह बैठक आयोजित की गई है।उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है इसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। जो भी कार्यक्रम जनसभा आयोजित की जाए उनकी पूर्व अनुमति ली जाए तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों व प्रचार सामग्री की अनुमति जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के माध्यम से पूर्व प्रमाणीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म आदि के आधार पर मत याचना ना की जाए। किसी प्रत्याशी या अन्य के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने आदर्श आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसी कोई भी प्रचार सामग्री जिसे चिपकाए जाने वाला या वॉल राइटिंग है वह नहीं हो सकेगी यदि इसके जिससे संपत्ति का विरूपण होता हो और बताया कि काॅन्वाय में अधिकतम 10 वाहन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दिन उम्मीदवार के लिए एक, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक तथा प्रत्येक विधानसभा के लिए एक-एक वाहन अनुमन्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का इलेक्शन बूथ पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर होगा। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में निर्वाचन से जुड़े अधिकारी व कार्मिकों के सिवाय अन्य कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार निषिध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के समय से 90 मिनट पूर्व माॅकपोल होगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी अपनी ड्यूटी के बूथ पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि केवल वोटर पर्ची से वोट नहीं हो सकेगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर वोट होगा।उन्होंने बताया कि जिस भी उम्मीदवार का कोई आपराधिक इतिहास है वह प्रारूप सी(1) पर विभिन्न समाचार पत्रों व टीवी चैनल्स में तीन अलग-अलग तिथियांे में उसका प्रकाशन व प्रसारण करवाएंगे। समाचार पत्रों में प्रकाशन व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रॉडकास्ट/पट्टी पर करने के उपरांत इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रारूप सी(4) में उपलब्ध कराएंगे।
अपर जिला अधिकारी प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों के निर्वाचन व संबंधी अभिलेखों का लेखा परीक्षण 24 अप्रैल, 28 अप्रैल व 5 मई को जिला पंचायत सभागार में प्रातः 10ः00 बजे से होगा। उन्होंने बताया कि अधिकतम 10,000 रुपए तक का नकद ट्रांजैक्शन उम्मीदवार कर सकते हैं इससे ऊपर की धनराशि के लिए चेक, ड्राफ्ट व अन्य माध्यम का उपयोग किया जाएगा।
अपर जिला अधिकारी वित्त डॉक्टर वैभव शर्मा ने बताया कि ईवीएम का सेकंड रेंडमाइजेशन 24 अप्रैल को अपराह्न 12ः30 बजे होगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनू सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त डॉ वैभव शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार, सभी उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी, उम्मीदवार व उनके निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद रहे।

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