चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह योजना खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय से निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं और वृद्धावस्था में उन्हें नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके तहत आवेदक का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है और वह निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही श्रमिक का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में होना अनिवार्य है।
इसके अलावा श्रमिक को बोर्ड में निर्धारित अवधि तक पंजीकृत रहना होगा और उसकी आयु भी सरकार द्वारा तय सीमा के अनुसार होनी चाहिए। पात्र पाए जाने के बाद श्रमिक को हर महीने ₹1000 की पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन
श्रमिक इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों निर्माण श्रमिकों को लाभ मिलेगा और उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार पात्र श्रमिक समय रहते अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

