पंजाब और Haryana High Court ने एचएसआईआईडीसी को नोटिस जारी किया है, जिसमें आईएमटी रोहतक में एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ई-नीलामी जीतने के बावजूद, उन्हें भूखंड आवंटित नहीं किया गया क्योंकि इसे पहले ही किसी और को आवंटित कर दिया गया था। अदालत ने एचएसआईआईडीसी से जवाब मांगा है।
Haryana and Punjab High Court ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया आदेश देते हुए कहा कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटा दें।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ई-नीलामी जीतने के बावजूद, उन्हें इस आधार पर आवंटन से इनकार कर दिया गया कि उसी भूखंड को पहले ही किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा चुका है। याचिका के अनुसार, दोनों ने जून 2025 में बयाना राशि (ईएमडी) जमा की और 16 जुलाई, 2025 को आयोजित ई-नीलामी में भाग लिया।

