Supreme Court पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम न करने के मामले में स्वत संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
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2020 में Supreme Court ने दिया था निर्देश
दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।

