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मनीष सिसोदिया क्या बोले दिल्ली सरकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे आपको बतादें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार 12 मई को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान का पालन करना चाहिए. सिसोदिया ने सुप्रीम के फैसले पर राउज एवेन्यू में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी पर संविधान का पालन ना करने का आरोप लगाया.

कोर्ट ने बढ़ाई अमदनदीप ढल की न्यायिक हिरासत

इतना ही नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी.राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को भी अगली तारीख पर विचार के लिए रखा है.साथ ही कोर्ट ने अमदनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 11 मई गुरुवार को सुरक्षित रख लिया गया.

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डिफॉल्ट जमानत का है अधिकार

शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था. साथ ही मनीष सिसोदिया को उनके वकील इरशाद खान के साथ बैठक करने की अनुमति दी गई थी. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने सुनवाई के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि संविधान का अपमान किया गया है. पीएम मोदी को संविधान का पालन करना चाहिए.

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SC के आदेश के अनुसार डिफॉल्ट जमानत का अधिकार

सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने न्यायिक हिरासत का विस्तार करते हुए सीबीआई को 25 अप्रैल, 2023 को दायर पूरक चार्जशीट की एक ई-कॉपी की आपूर्ति करने का भी निर्देश दिया. साथ ही मनीष सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषिकेश ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट / अधूरी जांच के आधार पर, हमें SC के आदेश के अनुसार डिफॉल्ट जमानत का अधिकार है.

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कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। आप कहते हैं कि आपने एक पूरक चार्जशीट (निर्धारित समय में) दायर की है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है. आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर की जाती है?

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