up news बदायूं। सात साल पहले हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में एडीजे स्पेशल जज ईसी एक्ट कुमारी रिंकू ने तीन आरोपियों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
up news कादरचौक थाने में तैनात रहे एसएसआई हरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था
up newsआठ अगस्त 2016 को वह पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे, तभी कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से रास्ते में खड़े दिखे। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया।
up news फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी।
तीनों बदमाशों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम दयाराम निवासी नगला वधिक थाना सहावर, कासगंज, प्रेमपाल निवासी सुभाषनगर थाना अमांपुर, कासगंज और नेत्रपाल निवासी उदयपुर कलां थाना डिबाई बुलंदशहर बताया। घटना की विवेचना उपनिरीक्षक हरेन्द्र कुमार तोमर ने की। मंगलवार को न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 147 में एक साल और जानलेवा हमले में छह साल की सजा सुनाई है।
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He has 18 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com