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Haryana में अस्थाई, नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा निर्धारित

On: January 22, 2025 12:08 PM
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Time limit fixed for issuing temporary, new electricity connections in Haryana
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चंडीगढ़ : Haryana सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल. टी. आपूर्ति के लिये अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव डाॅ विवेक जोशी ने सोमवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जायेगा।

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Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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