Supreme Court ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह लापता बच्चों का पता लगाने और ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाए।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके बीच समन्वय की कमी है।
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Supreme Court ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाए
इसके बाद पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने पहले केंद्र को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए रिमाइंडर जारी करने का निर्देश दिया था।

