Supreme Court ने पुलिस थानों में सीसीटीवी फुटेज की रियल टाइम निगरानी के लिए आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान की मदद लेने पर विचार करने की बात कही है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वत संज्ञान लेकर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
Supreme Court का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को POSH एक्ट के दायरे से बाहर रखा; आदेश में क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी।
‘केंद्र ने नहीं किया पालन’ Supreme Court
शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि कुछ राज्यों ने सीसीटीवी लगाने के न्यायिक आदेशों का पालन किया है, जबकि कई अन्य ने नहीं किया है। उन्होंने कहा, केंद्र ने इसका पालन नहीं किया है- न एनआईए ने, न ईडी ने और न ही सीबीआई ने।

