यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहे उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी ने कालाबाजारी की धाराओं में कराई नामजद रिपोर्ट दर्ज,
जिला कृषि अधिकारी ने छापामारी के बाद उर्वरक विक्रेता को जारी किया था कारण बताओं नोटिस,
उर्वरक विक्रेता ने जिला कृषि अधिकारी के नोटिस का नहीं दिया जवाब,
(सहसवान से समर इंडिया के लिए एसपी सैनी की रिपोर्ट)
सहसवान (बदायूं) थाना जरीफ नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रसूलपुर कलाँ में उर्वरक विक्रेता बाई पी ट्रेडर्स प्रोपराइटर यशपाल पुत्र जगदीश शरण यूरिया खाद बैग जिसकी शासन द्वारा निर्धारित बिक्री 266 रुपए 50 पैसे थी जबकि प्रोपराइटर यशपाल द्वारा ₹320 प्रति बैग यूरिया खाद की दुकान पर कालाबाजारी की जा रही थी निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे लेने का किसान छोटेलाल ने वीडियो बनाकर जिला अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जिला अधिकारी ने तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह को मौके पर जांच करने के लिए भेजा जिला कृषि अधिकारी के पहुंचने से पूर्व ही खाद उर्वरक लाइसेंस धारक यशपाल मौके से फरार हो गया। जांच करने पहुंचे जिला कृषि अधिकारी को मौके पर उसकी पुत्री मिली खाद के स्टॉक अभिलेख मांगे जाने पर पुत्री ने इनकार कर दिया पुत्री ने बताया कि उसे अभिलेखों के बारे में जानकारी नहीं है जिस पर जिला कृषि अधिकारी उर्वरक खाद विक्रेता यशपाल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिस पर भी खाद विक्रेता यशपाल ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया नोटिस का जवाब न मिलने पर उर्वरक खाद्य विक्रेता यशपाल के विरुद्ध अपराध संख्या 334 धारा 3/7 कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दी पुलिस ने आरोपी खाद विक्रेता यशपाल के विरुद्ध मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।