Rajasthan High Court ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूरणचंद्र सेन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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Rajasthan High Court न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती
न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।याचिकाकर्ता एक वकील हैं, इसलिए उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सस्ती लोकप्रियता के लिए मनमाने ढंग से कार्य करें।जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी वादी ने गुप्त उद्देश्यों के तहत या फर्जी याचिका दायर की है तो उसे तुरंत खारिज करना और वादी पर जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

