पंजाब के लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा को बंद करने का मामला Punjab and Haryana हाई कोर्ट पहुंच गया है इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने याचिका दायर की है जिसमें एनएचएआई ने कहा कि 4 टोल बंद कर दिए गए हैं एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है
एनएचएआई ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा समेत चार टोल प्लाजा को बंद करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी
एनएचएआई ने अपनी याचिका में Punjab and Haryana हाई कोर्ट को बताया
बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है इतना ही नहीं राज्य सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे हैं।याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत किया जा रहा बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
Punjab and Haryana कोर्ट को बताया गया कि एनएचएआइ तरफ से इन टोल पर ट्रेक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि उन्हें इससे 113 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
Punjab and Haryana याचिका में किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए
पंजाब क्षेत्र में लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा में टोल का काम और संग्रह बाधित हो गया और अपेक्षित टोल एकत्र नहीं किया जा सका। टोल के एकत्र न करने से राजमार्ग के रखरखाव में व्यवधान आया है और याचिकाकर्ता कंपनी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है।
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