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pm kisan yojana:प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत नया पंजीकरण 2025 हेतु पात्रता

On: February 3, 2025 7:38 PM
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pm kisan yojana:प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत नया पंजीकरण 2025 हेतु पात्रता
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उपनिदेशक कृषि अमरोहा राम प्रवेश जी ने जानकारी देते हुए कहा कि pm kisan yojana के अंतर्गत नया पंजीकरण हेतु पात्रता में वह भूतपूर्व अथवा वर्तमान सवैधानिक पदधारक नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री या भूतपूर्व।

 

वर्तमान सदस्य लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद् या भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर या भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय/विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार सहायतित अर्थ सहकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय/ स्वायत्तशाही संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/ समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।

pm kisan yojana विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया गया हो।

 

मासिक पेंशन 10000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए (चतुर्थ श्रेणी/ समूह-घ के सेवानिवृत्त को छोड़कर)। आवेदक पेशेवर डॉक्टर/ इंजीनियर अधिवक्ता/ चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा आर्किटेक्ट इत्यादि की श्रेणी में नहीं होना चाहिए और अपने से संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली सस्था में पंजीकृत नहीं होना चाहिए तथा तदनुसार अपने पेशे में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

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पति-पत्नी एवं नाबालिग बच्चे में से मात्र एक व्यक्ति ही पात्र होता है।यदि घर में बालिग बेटा अथवा बेटी है और भूमि दिनांक 01-02-2019 से पहले खरीदी है या पिता की मृत्यु के बाद विरासत से आई है।

pm kisan yojana ऐसे किसान जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

01-02-2019 के बाद भूमिहीन व्यक्ति द्वारा यदि जमीन क्रय, बैनामा, दान एवं उपहार द्वारा प्राप्त की गयी है, तो वह अपात्र है।
तहसील द्वारा रिजेक्टः -ऐसे कृषक जिन्होंने वर्ष 2019 में या उसके बाद जन सेवा केंद्र एवं स्वयं से पंजीकरण कराए थे। उनमें से कुछpm kisan yojana का डाटा कमियों के कारण तहसील एवं कृषि विभाग द्वारा रिजेक्ट कर वापस किया जा रहा है, क्योंकि उस समय आधार, भूलेख एवं बैंक खाता विवरण अपलोड करने की व्यवस्था नहीं थी।

कुछ डाटा में आधार एवं खतौनी अपठनीय होने के कारण भी रिजेक्ट कर वापस भेजा जा रहा है। ऐसे कृषक को जन सेवा केंद्र पर जाकर pmkisan.gov.in वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में ‘स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड से देखकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जन सेवा केंद्र पर ही साफ-साफ आधार एवं खतौनी अपलोड कराना है।

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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