छिंदवाड़ा। PM aavaas yojana (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की नगर निगम टीम द्वारा स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेज़ सत्यापन किया जा रहा है. इस दौरान प्रत्येक आवेदक से शपथ पत्र भी लिया जा रहा है, जिसमें यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वह वास्तव में आवासहीन है, उसकी आय 3 लाख रुपए से कम है और वह योजना की सभी शर्तों के अनुरूप पात्र है.
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निगम की जांच में सामने आया है कि कुछ अपात्र आवेदक कच्चे मकान और आय संबंधी विवरण में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं. इस पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे मामलों में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
निगम ने नोटिस बोर्ड पर अपील चस्पा कर दी है, जिसके अनुसार मिथ्या शपथ पत्र देने वाले आवेदकों को सात दिवस के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा. आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन में गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो PM aavaas yojana की शर्तों का उल्लंघन है और उस पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
PM aavaas yojana की शर्तों का उल्लंघन है और उस पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
हालांकि, जिन आवेदकों से आवेदन में त्रुटि हो गई है, वे पोर्टल पर जाकर आवेदन वापस ले सकते हैं या निगम की आवास शाखा में उपस्थित होकर संशोधन कर सकते हैं.निगम प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे केवल सही और प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें, क्योंकि PM aavaas yojana में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

