Chandigarh। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यूटी चंडीगढ़ के आबकारी विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि शहर के छह क्लबों द्वारा बार-बार खुलेआम उल्लंघन करने की स्थिति में उनके आबकारी लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए गए? जिन छह क्लबों को मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया है, वे हैं सेक्टर 26 के बार्गेन बूजे, हार्डराक कैफे, काला घोड़ा क्लब, डेओरा क्लब व सेक्टर सात के काकुना क्लब और वाल्ट क्लब।
हाई कोर्ट ने आबकारी और कराधान विभाग को सुनवाई की अगली तारीख से पहले आबकारी आयुक्त का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है, विशेष रूप से वर्ष 2024-25 के लिए यूटी Chandigarh की आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में और यह भी कि उपरोक्त छह क्लबों में से एक क्लब को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत द्वारा पारित 22 अप्रैल, 2022 के फैसले के तहत दोषी ठहराया गया है।
Chandigarh के 6 क्लबों की खुली अवज्ञा: हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग से मांगा जवाब
Chandigarh। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यूटी चंडीगढ़ के आबकारी विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि शहर के छह क्लबों द्वारा बार-बार खुलेआम उल्लंघन करने की …