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National Education Policy : सरकार ने बदले नियम, बच्चे की उम्र इतने साल होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला

On: April 8, 2026 1:59 PM
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National Education Policy
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National Education Policy-चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( National Education Policy) को पूरी तरह लागू करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 में संशोधन किया है। अब केवल उन्हीं बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल पाएगा, जो 6 साल की आयु पूरी कर चुके हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम-2026 अधिसूचित कर दिया है। पुराने नियमों में 5 साल की आयु वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले का प्रविधान था, जिसे अब एक साल बढ़ाकर 6 साल किया गया है। हालांकि उन बच्चों को भी राहत दी गई है, जो 30 सितम्बर तक 6 साल की आयु पूरी कर लेंगे।

हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2011 के नियम 10 के तहत प्रवेश की 6 माह की विस्तारित अवधि के तक कोई भी बच्चा जैसे ही 6 साल की आयु पूरी करेगा, वह उसी दिन से पहली कक्षा में प्रवेश का पात्र होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 10 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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