सुप्रीम कोर्ट ने MLA Abbas Ansari को यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले में जमानत की शर्तों में छूट दी है। अब वे उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें जांच अधिकारियों को पहले सूचना देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंसारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी न हो और उन्हें त्वरित निपटान में सहयोग करना होगा।
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MLA Abbas Ansari को यूपी राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती
पीठ ने आदेश दिया, ”याचिकाकर्ता को यूपी राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह यात्रा के स्थान की जानकारी ट्रायल कोर्ट को प्रदान करें। साथ ही जांच अधिकारी को संपर्क नंबर भी दें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रायल की प्रक्रिया में कोई बाधा या देरी नहीं हो।”

