Latest panjab news :सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं करेंगे,आदेश जारी

Latest panjab news जालंधर :पंजाब डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है…

Latest panjab news :सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं करेंगे,आदेश जारी

Latest panjab news जालंधर :पंजाब डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पड़ते पार्किंग स्थल जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड धार्मिक स्थान अस्पताल भीड़भाड़ वाले बाजार में वाहन पार्किंग स्थानों आदि के मालिक प्रबंधक परिसर के अंदर या बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं करेंगे।

 

 

Latest panjab news जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए

सीसीटीवी कैमरे भी इस तरह से लगाए जाने चाहिएं कि पार्किंग में प्रवेश करने बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।सीसीटीवी कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग की सीडी तैयार करने के बाद हर 15 दिन में सिक्योरिटी ब्रांच दफ्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में जमा करवानी होगी।

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Latest panjab news इसी प्रकार वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना है

तो वाहन मालिक का नाम मोबाइल नंबर आईडी वाहन की किस्म रजिस्टरेशन नंबर चैसी नंबर इंजन नंबर वाहन की पार्किंग की तारीख और वाहन वापस लेने की तारीख के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा।आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक के लिए खड़ा करना है तो उसे तदनुसार रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

Latest panjab news वाहन मालिक की तरफ से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी लेकर बतौर रिकॉर्ड के रूप में रखी जानी चाहिए।

इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफिकेशन संबंधित थाने से कराया जाए।

 

 

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