हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने आदेश में कहा, “राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के आकलन के बाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में स्थिति अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण है।”
प्रसाद ने कहा, “भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण उपर्युक्त जिलों में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है।” यह आदेश भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 के नियम 2 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, सात जिलों के अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं का निलंबन 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।