Haryana News Hindi : हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी प्रतिष्ठानों और कारखानों को महिला कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट (रात की पाली) में ड्यूटी कराने से पहले उनकी लिखित सहमति लेनी होगी। इसके अलावा, उन्हें श्रम विभाग को यह जानकारी भी देनी होगी कि उनके यहां कितनी महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं।
Haryana News Hindi : सुरक्षा व्यवस्था में नहीं होगी कोई लापरवाही
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि महिला कर्मियों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो। यह दिशा-निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षक, प्रभारी और अन्य सभी महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।
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Haryana News Hindi : कार्यस्थल पर आंतरिक कमेटी का गठन अनिवार्य
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब हर प्रतिष्ठान और कारखाने में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है।
Haryana News Hindi : प्रकाश और निगरानी की व्यवस्था होगी सख्त
नए नियमों के तहत कारखानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों को अब न केवल अंदर बल्कि परिसर के आस-पास और उन सभी स्थानों पर भी उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जहां महिला कर्मचारी अपने काम के दौरान आ-जा सकती हैं। इसका मकसद है कि महिलाएं हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

