अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयउत्तर प्रदेशउत्तराखंडपंजाबहरियाणाझारखण्डऑटोमोबाइलगैजेट्सखेलनौकरी और करियरमनोरंजनराशिफलव्यवसायअपराध

---Advertisement---

Haryana News Hindi : हरियाणा में नाइट शिफ्ट से पहले महिला कर्मियों की सहमति अनिवार्य, सरकार के नए निर्देश

On: July 8, 2025 11:14 AM
Follow Us:
Haryana News Hindi
---Advertisement---

Haryana News Hindi : हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी प्रतिष्ठानों और कारखानों को महिला कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट (रात की पाली) में ड्यूटी कराने से पहले उनकी लिखित सहमति लेनी होगी। इसके अलावा, उन्हें श्रम विभाग को यह जानकारी भी देनी होगी कि उनके यहां कितनी महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं।

Haryana News Hindi : सुरक्षा व्यवस्था में नहीं होगी कोई लापरवाही

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि महिला कर्मियों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो। यह दिशा-निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षक, प्रभारी और अन्य सभी महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

 

Haryana News : कौन होगा गुरुग्राम कांग्रेस का नया चेहरा? 12 नामों की सूची हाईकमान को भेजी गई

Haryana News Hindi : कार्यस्थल पर आंतरिक कमेटी का गठन अनिवार्य

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब हर प्रतिष्ठान और कारखाने में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है।

Haryana News Hindi : प्रकाश और निगरानी की व्यवस्था होगी सख्त

नए नियमों के तहत कारखानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों को अब न केवल अंदर बल्कि परिसर के आस-पास और उन सभी स्थानों पर भी उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जहां महिला कर्मचारी अपने काम के दौरान आ-जा सकती हैं। इसका मकसद है कि महिलाएं हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

 

महिला सुरक्षा गार्ड रखना जरूरी, एक बैच में चार महिलाएं होंगी

    • महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जरूरी हैं। यदि कोई महिला कर्मी स्वयं कार्यस्थल पर आने की इच्छुक है तो वह अपनी सहमति देकर परिवहन सुविधा से बाहर निकल सकती है
    • महिला श्रमिकों के आने व जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी होगी। वाहन में महिला सुरक्षा गार्ड होना जरूरी है। वहीं, ड्राइवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और जिम्मेदार होना चाहिए।
    • कारखाने में कम से कम एक महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जरूरी है। इसके साथ ही एक डॉक्टर/महिला नर्स को नियुक्त करके उचित चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करनी होगी या फिर नजदीकी किसी अस्पताल के साथ संपर्क रखना होगा।
    • अस्पताल, एंबुलेंस, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने होंगे।
    • महिलाएं बैच में ही काम कर सकेंगी। एक बैच में कम से कम चार महिलाओं का होना जरूरी है।

 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Reply

error: Content is protected !!