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Haryana and Punjab High Court ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया आदेश देते हुए कहा कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटा दें।

On: July 10, 2024 7:39 PM
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Haryana and Punjab High Court ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया आदेश देते हुए कहा कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटा दें।
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Haryana and Punjab High Court ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटा दें।

 

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Haryana and Punjab High Court हरियाणा सरकार ने यह बैरिकेड तब लगाए थे।

जब फरवरी में अंबाला.नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करने का एलान किया था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा को सील करने को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिए हैं।

 

 

Haryana and Punjab High Court याचिका में तर्क दिया गया था कि बैरिगेड्स की वजह से यात्रियों को अनावश्यक सुविधा हो रही है।

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने हरियाणा सरकार को 7 दिन के भीतर बैरिकेडिंग हटाने के निर्देश दिए हैं।  । बैरिकेड हटाए जाने से लोगों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता न हो। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर बैरिगेडिंग की वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच यात्रियों को असुविधा हो रही थी। यह बैरिकेडिंग किसान आंदोलन के चलते की गई थी। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच का राजमार्ग प्रभावित हो रहा था।

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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