अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयउत्तर प्रदेशउत्तराखंडपंजाबहरियाणाझारखण्डऑटोमोबाइलगैजेट्सखेलनौकरी और करियरमनोरंजनराशिफलव्यवसायअपराध

---Advertisement---

Haryana में महंगी होगी शराब, गांवों के 152 ठेके होंगे बंद

On: May 6, 2025 2:45 PM
Follow Us:
Haryana
---Advertisement---

चंडीगढ़: Haryana में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी इसलिए होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नयी आबकारी नीति में 14 हजार 64 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है। मौजूदा पॉलिसी में 12 हजार 650 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 12 हजार 700 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नयी नीति 21 माह 5 दिन के लिए लागू रहेगी। ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से पहली अप्रैल की बजाय पॉलिसी 16 जून से शुरू हुई थी।

Haryana -पंजाब जल विवाद गहराया, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, हरियाणा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

अब Haryana सरकार ने इस पॉलिसी को वित्तीय वर्ष के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई कैबिनेट मीटिंग में पॉलिसी को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला यह लिया है कि अब 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब ठेके नहीं खुलेंगे। पॉलिसी लागू होते ही ऐसे 152 गांवों में ठेके बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों की ओर से ठेके नहीं खोलने के प्रस्ताव आए हैं या आएंगे, उनमें भी ठेके नहीं होंगे।

स्कूल-कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के अलावा धार्मिक स्थलों से ठेकों की दूरी कम से कम 150 मीटर होगी। अभी तक 75 मीटर की दूरी के बाद ठेकों को लाइसेंस मिल सकते थे। शराब ठेकों की संख्या में Haryana सरकार ने इजाफा नहीं किया है। पिछले साल की तरह इस बार भी राज्य में 2400 ठेके ही संचालित रहेंगे। नेशनल हाईवे पर शराब ठेकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है।

हालांकि, हरियाणा को निकायों की लिमिट में आने वाले ठेकों को लेकर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। नयी पॉलिसी में सरकार ने तय किया है कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकों की दुकानें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन ठेकों पर किसी तरह के डिस्पले बोर्ड भी नहीं लग सकेंगे। इतना ही नहीं, ठेकों के बाहर ‘शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है’ और ‘शराब पीकर ड्राइव ना करें’ जैसे बोर्ड भी लगाने होंगे।

Haryana  को निकायों की लिमिट में आने वाले ठेकों को लेकर कोर्ट से स्टे मिला हुआ

नेशनल व स्टेट हाईवे से अगर ठेके नजर आए या फिर विज्ञापन के लिए बोर्ड लगे मिले तो पहली बार में एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार में यही गलती करने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस रद्द होगा। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कार्यक्रमों/पार्टियों के लिए अस्थाई लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Reply

error: Content is protected !!