चंडीगढ़। Haryana में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने के इच्छुक किसान अब मनमर्जी की कीमत मांग सकेंगे। ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की बिक्री के लिए कलेक्टर रेट से अधिकतम तीन गुना कीमत की शर्त हटा दी गई है।
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इतना ही नहीं, सरकार को जमीन देने के लिए कोई भू-मालिक स्वयं या किसी बिचौलिये के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर सहमति देता है तो इसे वैध माना जाएगा। विकास परियोजनाओं हेतु विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्ड-निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नए प्रविधान के अनुसार यदि कोई भू-मालिक स्वयं या किसी बिचौलिये के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और वह सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसकी सहमति को वैध माना जाएगा।
अभी तक भूमि मालिक या बिचौलिया ई-भूमि पोर्टल पर अपनी भूमि का प्रस्ताव केवल संबंधित जिले की कलेक्टर दर से अधिकतम तीन गुना दर तक ही दे सकता था। यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन गांवों, जहां कलेक्टर दरें बाजार दरों से काफी कम हैं, वास्तविक जमीन के प्रस्ताव प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था।
Haryana अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम में बदलाव किया गया
इसी तरह हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम में बदलाव किया गया है। अधिसूचित विकास योजनाओं में भूमि उपयोग क्षेत्रों के अनुरूप स्व-प्रमाणन के अंतर्गत प्रणाली शुरू की जाएगी।

