चंडीगढ़। पंजाब एवं Haryana हाई कोर्ट ने गुरुग्राम में 2018 में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की और कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जघन्य हत्या दोषी के राक्षसी आचरण का एक उदाहरण है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को प्रासंगिक प्रविधानों के अनुसार तत्काल एक जल्लाद नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही दोषी अपीलकर्ता पर मृत्युदंड की सजा को क्रियान्वित करने के लिए अनुसूची तैयार करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फरवरी में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में आता है।
Haryana में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, दोषी को मौत की सजा
चंडीगढ़। पंजाब एवं Haryana हाई कोर्ट ने गुरुग्राम में 2018 में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा की …