चंडीगढ़। Haryana सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी।
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संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रति घंटा वेतन के हिसाब से यह 96 रुपये होगा। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।
Haryana मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित वेतन दरों की अधिसूचना जारी की
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित वेतन दरों की अधिसूचना जारी की है। यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये, जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है।

