Election Commission ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट सेवाओं के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने या बदलाव करने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। आयोग के अनुसार यह नियम लागू हो चुका है और बिना आधार लिंक वाले मोबाइल नंबर के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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Election Commission करीब एक महीने पहले ही यह फैसला लिया गया था
आयोग के अधिकारी ने NDTV को बताया कि करीब एक महीने पहले ही यह फैसला लिया गया था और आईटी विभाग इसे लागू करने की तैयारी कर रहा था। अब यह सिस्टम पूरी तरह शुरू हो चुका है। इस कदम के बाद बिना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

