Gujarat में डाकघरों में सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा 29 नवंबर, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी ली गई।
रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्रवाई एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा की जा रही जांच के परिणामस्वरूप की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक मामले में, आरोपी उप-डाकपालों ने आरोपी निजी व्यक्ति के साथ साजिश करके पहले से बंद आवर्ती जमा (आरडी) खातों को धोखाधड़ी से फिर से खोल दिया और फिर धोखाधड़ी से उन्हें बंद कर दिया और इस तरह 606 आवर्ती जमा खातों से 18.60 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का गबन कर लिया।