उत्तर प्रदेश के बरेली की एक स्थानीय अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद Asaduddin Owaisi को एक याचिका के जवाब में उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाकर संविधान का उल्लंघन किया है। अदालत ने एआईएमआईएम प्रमुख को 7 जनवरी, 2025 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है।
वकील वीरेंद्र गुप्ता ने Asaduddin Owaisi के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि शपथ के दौरान फिलिस्तीन के लिए एआईएमआईएम नेता का समर्थन संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहली बार 12 जुलाई को एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद गुप्ता ने जिला न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जहां जिला न्यायाधीश सुधीर ने इसकी अनुमति दे दी और औवेसी को नोटिस जारी कर सात जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।