Haryana के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था तथा व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए।
Haryana उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु
से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया हुआ है। यदि ऐसा काई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है तो उसके लिए उनको फार्म 12-डी भरकर विभाग के उस अधिकारी को देना होगा जो उनके घर जाएगा।
Haryana यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं
उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे।
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