Haryana सरकार द्वारा पारित संगठित अपराध और शव निपटान से जुड़े विधेयकों को केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों विधेयकों पर आपत्ति लगाई है
जिसके बाद हरियाणा सरकार सोमवार को विधानसभा में इन विधेयकों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी। राज्य सरकार अब इन विधेयकों का नया ड्राफ्ट तैयार करेगी।
Haryana दोनों ही पर आपत्ति लगाकर वापस भेज दिया है।
हरियाणा सरकार सोमवार को विधानसभा में दोनों बिलों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी। हरियाणा सरकार आपत्तियों को दूर कर नए सिरे से इनका ड्रॉफ्ट तैयार करेगी।
दोनों विधेयक मार्च 2023 में हुए विधानसभा के सत्र में पारित किए गए थे और इनको राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजा गया था।
इनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी।
दूसरा कानून Haryanaऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 है,
जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम नहीं किया जा सकेगा।
अगर कोई ऐसा करता है तो छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। दोनों विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसमें संशोधन की मांग रखी थी।
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