#विद्यालय की महिला शिक्षिका ने प्रबंधक सहित दो लोगों के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं अनुसूचित जाति का उत्पीड़न करने पर कराई रिपोर्ट दर्ज#
*विद्यालय प्रबंधक शैक्षिक भ्रमण पर भी ले गया था साथ शैक्षिक भ्रमण के दौरान भी की थी छेड़छाड़*
“पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक सहित एक अज्ञात के विरुद्ध मामले की गंभीर धाराओं में की रिपोर्ट दर्ज ”
:पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की प्रारंभ:
बदायूं: जनपद के थाना कोतवाली उझानी कस्बे के एक मोहल्ला निवासी एक महिला शिक्षिका ने थाना पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी जिस दिन से वह विद्यालय गई विद्यालय के प्रबंधक सुधांशु गुप्ता पुत्र ना मालूम ने उसे पर गलत निगाहें रखना प्रारंभ कर दी जिसका उसने विरोध किया परंतु प्रबंधक पर उसके विरुद्ध का कोई असर नहीं हुआ वह विद्यालय की शैक्षिक कार्य व पर्यटन हेतु 21 मई वर्ष 2024 से 25 मई वर्ष 2024 तक अपनी कार एक अन्य महिला अध्यापिका के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेस,मंसूरी, मुरथल, आगरा, भ्रमण के लिए ले गया जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने का अपना रवैया जारी रखा जब वह लौट कर आई तो उसने इसकी शिकायत की शिकायत के बाद उपरोक्त प्रबंधक सुधांशु गुप्ता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में गलती न करने की वचनबद्धता दोहराई परंतु इन सब बातों के बावजूद भी प्रबंधक के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए सोलह जून वर्ष 2025 को थाना कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया परंतु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की 18 जून वर्ष 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी उसने प्रार्थना पत्र दिया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई 20 जून वर्ष 2025 को वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र की जानकारी लेने के लिए थाना कोतवाली उझानी पहुंची तो आरोपी सुधांशु गुप्ता एक अन्य व्यक्ति के साथ पहले से मौजूद था वह चली आई शाम को वह फिर थाना कोतवाली उझानी पहुंची लौटने पर उपरोक्त आरोपों सुधांशु गुप्ता एक अन्य व्यक्ति उसे मिल गए तो उसने उसे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर जान से मार देने की धमकी दी तथा कहा कि अगर पुलिस में कार्रवाई की तो वह उसे जान से मरवा देगा पीड़िता पूरी तरीके से भयभीत हो चुकी है। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर थाना उझानी कोतवाली पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक सुधांशु गुप्ता तथा एक अन्य के विरुद्ध मामले की रिपोर्ट धारा 74 352 351 / 2 अनुसूचित जनजाति निर्संसता उत्पीड़न की धारा 3/1 द,3/1घ,3/2/v मैं मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

