अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयउत्तर प्रदेशउत्तराखंडपंजाबहरियाणाझारखण्डऑटोमोबाइलगैजेट्सखेलनौकरी और करियरमनोरंजनराशिफलव्यवसायअपराध

---Advertisement---

हर महीने 10 हजार यात्रा भत्ता, कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू : Haryana

On: June 27, 2025 12:05 PM
Follow Us:
Haryana
---Advertisement---

चंडीगढ़। Haryana में अब सभी पूर्व विधायक हर महीने दस हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विशेष यात्रा भत्ते के लिए एक लाख रुपये मासिक पेंशन की अधिकतम सीमा हटा दी है।

Haryana में यूनिफाइड पेंशन योजना होगी लागू

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

Haryana  विधानसभा अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दे दी गई

बदले नियमों में एक लाख रुपये पेंशन की सीमा को खत्म करते हुए प्रविधान किया गया है कि हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक पूर्व विधायक को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Reply

error: Content is protected !!