नयी दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सोमवार को कहा कि व्यवसायिक लाइसेंस लेने के लिए अब पुलिस एनओसी नहीं लेना पड़ेगा और इससे व्यापारियों को काम करने में आसानी होगी होगी।
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Rekha Gupta ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली व्यापारियों की लंबे समय से माँग को पूरा कर सरकार ने ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सात तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब इनमें केवल दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी), एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ही अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जन हितैषी आदेश दिल्ली के लिए है। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, समय की और पैसे की बचत होगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर केंद्रित कर पाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली के व्यापार के लिए एक उदार वातावरण बनाने का काम कर रही है।
Rekha Gupta ने कहा , “अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरकार या वह संस्था ही पूरी करेगी जिसके अंतर्गत वह सुविधा आती है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है। अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने कम समय में यह फैसला लिया।”
Rekha Gupta अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरकार या वह संस्था ही पूरी करेगी जिसके अंतर्गत वह सुविधा आती
उन्होंने कहा कि होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम पार्लर और स्विमिंग पूल चलाने के लिए अब पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

