नई दिल्ली/रांची। Supreme Court ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 26 हजार सहायक आचार्यों (सहायक शिक्षक) की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का आदेश दिया है।
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बुधवार को इस मामले में परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव एवं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को निर्देश दिया है कि वे रिजल्ट जारी करने के आदेश का अनुपालन कर इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट (सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल रखने की मांग वाली अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की एसएलपी पर भी बुधवार को सुनवाई की।
Supreme Court ने एसएलपी दाखिल करने वालों की दलीलों को न सिर्फ खारिज कर दिया
कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने वालों की दलीलों को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि इसे कोर्ट का समय नष्ट करने का मामला बताते हुए उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

