Delhi में रहने वाले बिहारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार ने किया ये बड़ा आयोजन

Delhi। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार अपनी स्थापना के बाद से बिहार में जागरूकता सृजन…

Delhi। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार अपनी स्थापना के बाद से बिहार में जागरूकता सृजन कार्य कर रहा है और अब अपने ‘रेरा बिहार से रूबरू’ कार्यक्रम के तहत राज्य के बाहर भी जागरूकता सृजन कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

 

 

 

 

‘रेरा बिहार से रूबरू’ श्रंखला की शुरुआत आज Delhi से हुई, जहां बिहार के रहने वाले घर खरीदार एवं प्रमोटर दोनों ही बड़ी संख्या में रहते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे घर खरीदने वालों से कोई भी निर्णय लेने से पहले विवरण की जांच करने का आग्रह किया। सिंह ने आज यहां रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, “आठ से अधिक फ्लैट या 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्षेत्र वाले किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्राधिकरण के साथ निबंधित होना चाहिए। घर खरीदने वाले रेरा बिहार की वेबसाइट पर निबंधित परियोजना का विवरण देख सकते हैं।”

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