तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘Pushpa 2: द रूल’ के प्रीमियर में भगदड़ के मामले में शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अभिनेता होने के बावजूद अर्जुन को एक नागरिक के रूप में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। । अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में मृतक महिला के पति ने अभिनेता का बचाव किया है। भास्कर ने कहा कि वह केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें मेरी पत्नी की मौत हुई।
यह फैसला अभिनेता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि प्रतिष्ठित संध्या थिएटर में Pushpa 2 भगदड़ के सिलसिले में निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें 39 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी और उनका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।