नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा-370 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए Delhi High Court ने एक व्यक्ति के खिलाफ हुई दुष्कर्म की प्राथमिकी को रद कर दिया। हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि यह मामला एक नजीर है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को कानून के दुरुपयोग के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यक्ति को राहत देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि यह धारा महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन इसे पुरुष को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
फर्जी रेप केस में Delhi High Court ने युवक को किया बरी
नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता की धारा-370 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए Delhi High Court ने एक व्यक्ति के खिलाफ हुई दुष्कर्म की प्राथमिकी को रद कर दिया। हाईकोर्ट …