Haryana पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें लेन अनुशासन पर ज़ोर दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सही लेन में गाड़ी चलाने के बारे में जागरूक करना है,
Haryanaजिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और लोगों को लेन ड्राइविंग के महत्व के बारे में बताया जाएगा।
पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 505 कम लोग घायल हुए हैं। Haryana के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह आवश्यक है
कि लोग यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने वाहन निर्धारित लेन में चलाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।
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विशेष अभियान के बारे में डीजीपी ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद और नारनौल जिलों में लेन ड्राइविंग उल्लंघन के चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया
जनवरी से अक्टूबर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 18,21,318 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इसी प्रकार, Haryana पुलिस द्वारा इस वर्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1883 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें 2,63,259 लोगों ने भाग लिया।
प्रदेश में गांवों, ढाबों और फैक्ट्रियों सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया
कि लेन ड्राइविंग का पालन करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारी वाहन चालकों को फास्ट लेन (दाहिनी लेन) का प्रयोग करने से रोकें तथा वाहन को निर्धारित लेन में ही चलाएं।
एडिशनल डीजीपी ने कहा कि लोगों को वाहन चलाते समय सही लेन का चयन करना चाहिए
Haryanaउचित संकेत देने के बाद ही लेन बदलनी चाहिए।
ओवरटेकिंग के लिए लोगों को सही लेन का प्रयोग करना चाहिए।
लेन बदलने से पहले तथा ओवरटेक करते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करें। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है
तो उस पर 500 रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दून ने जनता से लेन ड्राइविंग का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आ सकती है।
He has 18 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com