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Motor Vehicles Act 1988: अभिवावको ने अगर 18 वर्ष से कम बच्चे को स्कूटी/कार दी तो होगी 3 साल की सजा और 25000 का जुर्माना

On: January 4, 2024 11:24 AM
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Motor Vehicles Act 1988
यूपी में अब 18 वर्ष से कम उम्र के लोग दोपहिया और चार पहिया वाहन को लेकर शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी।

  Motor Vehicles Act 1988इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी।

 

 

यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है। ये निर्देश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जारी किया गया है। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इसके लिए विद्यालयों में अभियान चलाने को कहा गया है।

इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को इसके लिए निर्देश दिए हैं। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार दी तो उन्हें तीन साल की सजा होगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। शिक्षकों को भी रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा। प्रार्थना सभा में स्टूडेंट्स को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी और उन्हें इसकी शपथ भी दिलाई जाएगी। विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। विद्यार्थियों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएंगे।

  Motor Vehicles Act 1988 निदेशक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी इसके लिए प्रयोग किया जाए।

Motor Vehicles Act 1988
Motor Vehicles Act 1988

 

निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल नहीं चलाया जाएगा। साल 2019 में कानून में संशोधन करते हुए किसी 18 वर्ष के कम आयु वाले किशोर द्वारा मोटरयान अपराध में किशोर के संरक्षण/ मोटरयान के स्वामी को भी दोषी मानते हुए दंडित करने का नियम है।

तीन वर्ष की करावास के साथ 25,000 रुपए जुर्माना Motor Vehicles Act 1988

इसके साथ ही मोटर वाहन स्वामी को तीन वर्ष की करावास के साथ 25,000 रुपए जुर्माना लगाने का भी नियम है। साथ ही वाहन का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और नाबालिग किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 25 वर्ष के बाद ही बन सकेगा।

  Motor Vehicles Act 1988 निदेशक ने अपने पत्र में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जनवरी और जुलाई माह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कर मोटर अधिनियम के बारे में जानकारी देने के साथ रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने तथा सभी कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन के रूप में नामित करने को कहा है।

 

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Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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